बीना विकासखंड शिक्षा अधिकारी जाटव को किया निलंबित

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सागर
संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने बीना विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री आर.के. जाटव द्वारा जांच कार्य में विलंब एवं लापरवाही बतरने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बीना द्वारा 31 जनवरी को प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया था कि आवेदकगण श्री हरिओम एवं अन्य से प्राप्त आवेदन पत्र की जॉच हेतु मूल आवेदन पत्र श्री आर.के. जाटव को प्रेषित किया गया। किन्तु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बीना द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच में कोई रूचि नही ली गयी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन के संबंध में समक्ष में पूछे जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्राचार्य श्री मंसूरी द्वारा प्रस्तुत पत्र का जबाव प्रेषित नहीं किया गया एवं जाँच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत यह भी कहा गया कि जाँच इतनी जल्दी क्यो करनी है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से पुनः जाँच के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कार्यालय में पुनः उपस्थित हुये।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत श्री आर०के०जाटव द्वारा जॉच कार्य में विलंब एवं लापरवाही करना पाया गया। श्री जाटव का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लघंन है। श्री जाटव को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री जाटव का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री जाटव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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