नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने रविवार को कहा कि हम मामले की सुनवाई इस महीने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखीं। सिंघवी ने कोर्ट से कहा मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए।
सिंघवी ने कहा सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हो सके तो इस शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है।
सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए थी, ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाएं। कोर्ट ने कहा हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यानी वे 23 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था।
पंजाब सीएम ने केजरीवाल से की मुलाकात
पंजाब सीएम भगवंत मान ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद आप सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की। उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी थे। यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। मुलाकात से पहले ही तिहाड़ में पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम कर लिए थे। मुलाकात के बाद मान ने मीडिया से बोले अरविंद केजरीवाल को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि मानो वे देश के बहुत बड़े आतंकवादी हों। उन्हें क्रिमिनल जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।



